हिंदी दैनिक दी ग्राम टुडे समाचार ब्यूरो चीफ राजकुमार
कानपुर देहात जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संचालित दिव्यांग शादी विवाह को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग दंपतियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शरू योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो₹15000 यदि युवती दिव्यांग है तो ₹20000 तथा युवक एवं युवती दोनों दिव्यांग होने की वजह से 35000 रुपए का धन राशि प्रदान की जाती है योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विवाह के समय युवक की आयु21 से 35 वर्ष तक की आयु युवती की आयु21 से 35 वर्ष तक के बीच होना आवश्यक है यदि पति-पत्नी मैं कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए दिव्यांग प्रतिशत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के अनुसार 40 परसेंट से काम नहीं बल्कि अधिक होना चहिए यह योजना ऐसी दंपतियों के लिए है जिनका विवाह गत वित्तीयवर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो शादी विवाह का प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा पति-पत्नी के विरोध महिला उत्पीड़न अथवा आपराधिक मामले लंबित न हो तथा पूर्ण जीवित अवस्था मे होना अनिवार्य है,, https//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं






