भैरूंदा में अतिक्रमण को 3 दिन का अल्टीमेटम: बस स्टैंड और सार्वजनिक मार्गों से हटेगा अवैध कब्जा
उप तहसीलदार के सख्त आदेश, समय सीमा के बाद चलेगा संयुक्त अभियान; नुकसान और खर्च के लिए अतिक्रमणकर्ता होंगे जिम्मेदार
भैरूंदा। ग्राम सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा उठाई गई अतिक्रमण की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उप तहसीलदार रामचंद्र चौधरी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कस्बे के अतिक्रमणकारियों को तीन दिन के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे।
जारी आदेश के अनुसार तेजा मंदिर (अजमेर रोड) बस स्टैंड, बालाजी मंदिर बस स्टैंड, पटवार भवन क्षेत्र, निंबड़ी चौराहा तथा होली दड़ा मार्ग सहित कई सार्वजनिक स्थानों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर दुकानों का सामान सड़क पर रखने, टीनशेड लगाने, थड़ियां, केबिन और ठेले खड़े करने से सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे आमजन और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है।
उप तहसीलदार रामचंद्र चौधरी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के तीन दिन के भीतर यदि संबंधित व्यक्तियों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, तो राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की टूट-फूट, क्षति, कानूनी परिणाम तथा अतिक्रमण हटाने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जाएगा। साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
उप तहसीलदार ने दुकानदारों और नागरिकों से जनहित में प्रशासन का सहयोग करने, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की है।
अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश
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