
दि ग्राम टुडे,कानपुर नगर। अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बिठूर पुलिस ने शातिर अपराधी जितेन्द्र सोनकर के विरुद्ध बड़ी विधिक कार्रवाई की है।

माननीय न्यायालय संयुक्त अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय/अपराध) के आदेश के क्रम में पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत जिला बदर की कार्रवाई को प्रभावी रूप से अमल में लाया।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर को कानपुर नगर जनपद की सीमा से बाहर उन्नाव सीमा तक निष्कासित किया गया। पुलिस टीम ने अभियुक्त को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि जिला बदर की अवधि में वह जनपद की सीमा में प्रवेश न करे तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो।

बिठूर पुलिस ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ऐसे शातिर एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।
पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों में सख्त संदेश गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।






