सीपीसीटी छूट का आदेश

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सीपीसीटी छूट का आदेश न होने से हजारों कर्मचारी

नियमित नियुक्ति व पदोन्नति से वंचित: राकेश पाठक

 

इंदौर, 21 सितंबर 2026। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन की बैठक में महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा संविदा अनुकंपा आश्रितों और कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सीपीसीटी परीक्षा में छूट की घोषणा की गई थी, लेकिन शासन स्तर से आदेश जारी न होने से हजारों कर्मचारी लाभ से वंचित हैं।

 

प्रमुख मांगें और प्रस्ताव:

 

• सीपीसीटी छूट का आदेश: मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सीपीसीटी छूट का आदेश शीघ्र जारी किया जाए ताकि पदोन्नति और नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

 

• 2000-2012 के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति: बिजली कंपनियों में नई भर्ती से पूर्व 2000 से 2012 के बीच दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को बिना शर्त नियमित पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

 

• आउटसोर्स कर्मचारियों को आरक्षण: नई भर्तियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हो।

 

• अन्य मांगें: कर्मचारियों व पेंशनरों को पूर्व की भांति बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट, लंबित महंगाई भत्ता (DA/DR) का भुगतान, उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार ‘समान कार्य समान वेतन’ की व्यवस्था तथा धारा 49/6 की समाप्ति का आदेश जारी करने की मांग की गई।

 

बैठक में उमाशंकर मेहता, एन.के. यादव, मदन वर्मा, रामेश्वर गांगे सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

 

– मदन वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता

मप्र विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन

इंदौर, मध्यप्रदेश

 

दिनांक 21.09.2026

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